चर्चित शिक्षक और प्रतियोगी परीक्षा विशेषज्ञ फैजल खान उर्फ खान सर एक बार फिर सुर्खियों में हैं। कोचिंग संस्थानों के बीच विवाद और गोलीकांड मामले में नाम सामने आने के बाद उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी ने नया मोड़ ले लिया है। एफआईआर दर्ज होने के 24 घंटे बाद भी पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकी है, जबकि उनके वकील ने स्पष्ट कर दिया है कि खान सर फिलहाल सरेंडर नहीं करेंगे और अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की जाएगी।
मामला उस समय चर्चा में आया जब पटना में एक कोचिंग संस्थान के बाहर गोली चलने की घटना सामने आई। शुरुआती दौर में खान सर ने गोली चलने का आरोप लगाया था, हालांकि बाद में उन्होंने अपने बयान से पीछे हटते हुए कहा कि गोली नहीं चली थी। इसके बाद विभिन्न पक्षों की ओर से अलग-अलग दावे किए गए। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने दावा किया कि घटना में खान सर के बॉडीगार्ड की भूमिका सामने आई है और उसने कथित तौर पर खान सर के कहने पर गोली चलाई थी।
इसी आधार पर पुलिस ने खान सर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। हालांकि उनके वकील ने पुलिस के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि पूरी एफआईआर तथ्यों पर आधारित नहीं है। वकील के अनुसार खान सर ने किसी को गोली चलाने का निर्देश नहीं दिया और उन्हें जानबूझकर फंसाया जा रहा है।
शुक्रवार को उनके अधिवक्ता पटना सिविल कोर्ट पहुंचे और अग्रिम जमानत के लिए आवेदन की तैयारी की। हालांकि समयाभाव के कारण याचिका दाखिल नहीं हो सकी। अब सोमवार को अग्रिम जमानत याचिका दायर किए जाने की संभावना है।
उधर, खान सर के समर्थक उन्हें निर्दोष बताते हुए कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं, जबकि विरोधी पक्ष मामले में कड़ी कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। इस बीच सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि अग्रिम जमानत याचिका दाखिल होने से पहले क्या पटना पुलिस खान सर को गिरफ्तार करेगी या नहीं।
मामले को लेकर शिक्षा जगत, सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर जारी है। पुलिस की अगली कार्रवाई और अदालत के रुख पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

