सोनी रोड़
पटियाला। यूट्यूबर और बिग बॉस के पूर्व प्रतिभागी अरमान मलिक के खिलाफ चार शादियों के मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है। पटियाला की अदालत ने हिंदू विवाह अधिनियम के कथित उल्लंघन और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के आरोप में अरमान मलिक समेत पाँच लोगों को 2 सितंबर को पेश होने के लिए तलब किया है।
यह समन पटियाला के वकील दविंदर राजपूत की याचिका पर जारी किया गया है। राजपूत ने अदालत को बताया कि अरमान मलिक ने चार शादियां की हैं, जिनमें से एक लड़की शादी के समय नाबालिग थी। याचिका में मांग की गई है कि इस मामले में हिंदू विवाह अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाए।
एक अन्य याचिका में आरोप लगाया गया है कि अरमान मलिक ने हिंदू देवी-देवताओं का रूप धारण कर अश्लीलता फैलाई है, जिससे हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं।
अदालत ने दलीलों और प्रस्तुत साक्ष्यों की समीक्षा के बाद अरमान मलिक, उनकी दो वर्तमान पत्नियों पायल और कृतिका मलिक, एक पूर्व पत्नी सुमित्रा (जिनसे उनके दो बच्चे हैं) और लक्षद्वीप निवासी एक अन्य महिला को समन जारी किया है।
याचिकाकर्ता का कहना है कि अरमान मलिक को अपनी सभी शादियों की वैधता अदालत में स्पष्ट करनी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 2 सितंबर को होगी।


