हरिद्वार। बहादराबाद। सोनी रोड।
चमत्कारिक दुनिया में कुछ भी हो सकता है — इस कहावत को साकार कर देने वाला मामला हरिद्वार के थाना बहादराबाद क्षेत्र से सामने आया है। यहाँ एक पूर्व जिला पंचायत सदस्य ने अपने विपक्षियों को फंसाने के लिए अपनी ही हत्या की फर्जी साजिश रच डाली। पुलिस की तेज़ी और जांच ने इस झूठ के जाल को मिनटों में उधेड़ दिया।
12 अक्टूबर 2025 को जाकिर पुत्र ताहिर, निवासी ग्राम घोड़ेवाला, थाना बहादराबाद ने पुलिस को तहरीर दी कि उसके विपक्षी जावेद पुत्र याकूब, मुनफेत और जुनेद (सभी निवासी घोड़ेवाला) ने उसकी हत्या करवाने के लिए 30 लाख रुपये की सुपारी दी है।
उसने यह भी दावा किया कि इस साजिश में जलालपुर और रुड़की के कुछ युवक भी शामिल हैं।
मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार ने तत्काल थानाध्यक्ष बहादराबाद को जांच के आदेश दिए। पुलिस टीम ने जब गहराई से पड़ताल शुरू की, तो सच कुछ और ही निकला।
झूठ की पटकथा में फंस गया खुद जाकिर
जांच में खुलासा हुआ कि जाकिर का अपने विपक्षी जावेद से पिछले तीन-चार वर्षों से जमीनी विवाद चल रहा था। उसी विवाद में बढ़त हासिल करने और विपक्षी पक्ष को फंसाने के लिए उसने अपनी ही हत्या की झूठी कहानी लिखी।
जाकिर ने आजम, उस्मान और सोहेल नामक युवकों को ₹50,000 का लालच देकर अपनी लाइसेंसी पिस्टल से अपनी ही कार पर फायरिंग करवाने की योजना बनाई थी।
योजना के अनुसार, गोलीबारी के बाद वह पुलिस में जाकर अपने विपक्षियों पर हत्या की सुपारी देने का आरोप लगाने वाला था।
लेकिन पुलिस की पैनी जांच के आगे झूठ टिक नहीं पाया। जब पुलिस ने सभी संदिग्धों को थाने बुलाकर पूछताछ की, तो सच बाहर आ गया। आरोपी आपस में ही झगड़ पड़े और पर्दाफाश हो गया कि गोलीबारी खुद जाकिर ने करवाई थी।
पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि जाकिर की लाइसेंसी पिस्टल का रिन्यूवल पहले ही समाप्त हो चुका था, और वह उसके भतीजे खालिक के पास मिली।
पुलिस ने इस पर मुकदमा संख्या 400/2025, धारा 21/30 आर्म्स एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया और हथियार को जब्त कर लिया।
साथ ही, पिस्टल के लाइसेंस निरस्तीकरण की रिपोर्ट संबंधित प्राधिकारी को भेज दी गई है।
हरिद्वार पुलिस ने कहा कि किसी निर्दोष को झूठे मुकदमे में फंसाने या फर्जी कहानी गढ़ने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की समय रहते की गई जांच ने एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश कर दिया।
हिरासत में लिए गए आरोपी:
जाकिर पुत्र ताहिर – निवासी घोड़ेवाला
खालिक पुत्र सुलेमान – निवासी घोड़ेवाला
उस्मान पुत्र लियाकत – निवासी जलालपुर
सोहेल पुत्र हसरत – निवासी सोत मोहल्ला, रुड़की
आजम पुत्र इलियास – निवासी कान्हापुर
शाजिद पुत्र सुलेमान – निवासी घोड़ेवाला


